सचिवालय (Secretariat) : संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) चार्टर के अनुच्छेद-97 के अनुसार एक सचिवालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसमें महासचिव और आवश्यकतानुसार संघ का कर्मचारी वर्ग सम्मिलित रहता है।
उसका प्रमुख कार्य संघ के दैनिक कार्यों का संचालन करना है।
महासचिव (General Secretary) : महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद् की अनुशंसा पर साधारण सभा द्वारा की जाती है।
वह प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी (Administrative Officer) होता है। चार्टर के अनुच्छेद-98 में उसके कार्यों की व्याख्या की गयी है, जिसमें कुछ प्रमुख निम्नांकित हैं —
- महासचिव संघ के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करता है।
- वह किसी विवाद या घटना को सुरक्षा परिषद् की कार्यवाही में सम्मिलित करता है।
- वह राजनीतिक निर्णय (Political Decision) लेने में सक्षम है।
- वह अपनी शक्तियों (Power) का प्रयोग करने के पूर्व आवश्यक जाँच पड़ताल कर सकता है।
- यह सुरक्षा परिषद् (Security Council) के माध्यम से विश्व जनमत को सम्बोधित करते हुए शान्ति की अपील कर सकता है।