बिहार में पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अनुसार ग्राम कचहरी का गठन निर्वाचन द्वारा किया जाता है। जिसमें एक निर्वाचित सरपंच और निश्चित संख्या में निर्वाचित पंच होते हैं। ग्राम कचहरी में भी आरक्षण का प्रावधान है।
ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। साथ ही ग्राम कचहरी का एक सचिव और एक न्यायमित्र होता है।जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार (state government) द्वारा होती है।
इसको फौजदारी और दीवानी दोनों प्रकार के मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार है। इतना ही नहीं इन्हें अधिकतम एक हजार रुपए (1000) तक का जुर्माना करने का अधिकार भी है।