जीवन के अधिकार (Right to Life) को भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 में शामिल किया गया है।
अनुच्छेद-21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बन कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए।
- अनुच्छेद-20 में अपराधों के लिए दोष-सिद्धि के संबंध में संरक्षण का वर्णन है।
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के अनुच्छेद-32 में वर्णित है।
- अनुच्छेद-34 में जब किसी क्षेत्र में सेना विधि (मार्शल लॉ) प्रवृत्त है, तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन के संबंध में प्रावधान है।
- अनुच्छेद-16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का वर्णन है।
- अनुच्छेद-17 में अस्पृश्यता का निषेध का उल्लेख है।
- अनुच्छेद-18 में उपाधियों का अंत का उल्लेख है।