'विवाह (Marriage' नामक विषय समवर्ती सूची (Concurrent List) से संबंधित है।
समवर्ती सूची के विषय पर केन्द्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। इस विषय पर केन्द्र और राज्यों द्वारा बनाये गये कानून के विषय पर मतभेद होने पर केन्द्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है।
संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं।
- संघ सूची के विषय पर संसद कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। (वर्तमान में 98 विषय हैं।)
- राज्य सूची के विषय पर राज्य विधान सभा कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अन्तर्गत 66 विषय थे। (वर्त्तमान में 59 विषय हैं )