राज्य सभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। राज्य सभा राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले 12 सदस्यों तथा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं।
Note :-
स्थायी सदन होने के कारण राज्य सभा का विघटन नहीं होता है पर इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं [ अनु. 83(1)] जिनके स्थान पर 6 वर्षीय कार्यकाल के लिए नए सदस्य चुने जाते हैं।
अतः उपरोक्त सभी विकल्पों में से विकल्प (d) सही होगा।