संविधान के अनु. 94(b) के तहत लोक सभा का अध्यक्ष (Speaker of Lok Sabha), उपाध्यक्ष (Vice Speaker) को संबोधित तथा उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।
अतः उपरोक्त सभी विकल्पों में से विकल्प (b) सही होगा।