संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार, संविधान प्रारंभ होने के 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति के बाद या जब राष्ट्रपति आवश्यक समझे, एक आदेश के द्वारा वित्त आयोग (Finance Commission) का गठन कर सकेगा। इसमें एक अध्यक्ष एवं चार अन्य सदस्य होंगे।
Note :-
पहले वित्त आयोग का गठन के. सी. नियोगी की अध्यक्षता में वर्ष 1951 में किया गया था।
जबकि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन. के. सिंह हैं।
राष्ट्रीय विकास परिषद एवं योजना आयोग (अब नीति आयोग ) संविधानेत्तर संस्थाएं हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है।
अतः उपरोक्त सभी विकल्पों में से विकल्प (a) सही होगा।