आकस्मिकता निधि (Contingency Fund) पूर्णतः राष्ट्रपति (President) के नियंत्रण में होती है और इससे धन निकासी के लिए संसद (Parliament) की स्वीकृति नहीं लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति की ओर से यह निधि वित्त सचिव के अधीन रहती है।
Note :-
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 एक आकस्मिकता निधि (Contingency Fund) की स्थापना का प्रावधान करता है। इसका गठन किसी अत्यावश्यक, आकस्मिक प्रकृति के व्ययों हेतु किया गया है, जिनके लिए संसद की मंजूरी नहीं मिली हुई हो। बाद में मंजूरी प्राधिकार मिल जाने पर निकाली गई रकम की भरपाई कर दी जाती है।
अतः उपरोक्त सभी विकल्पों में से विकल्प (b) सही होगा।