भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु अर्हत होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएँ प्रदान करनी चाहिए?
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भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु अर्हत होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएँ प्रदान करनी चाहिए? Bharat Ke Uchhtam Nyayalay Ke Nyayadhish Ke Pad Per Niyukt Kiye Jaane Hetu Arhart Hone Ke Liye Kisi Vyakti Ko Kitne Samay Tak Uchch Nyayalay Mein Adhivakta Ke Roop Mein Sevaen Pradan Karni Chahie?

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भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु अर्हत होने के लिए किसी व्यक्ति को 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएँ प्रदान करनी चाहिए।

  • भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी, 1950 को किया गया था।
  • भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद-124 से 147 में उल्लेखित है।
  • सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है।

सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को —

(i) भारत का नागरिक होना चाहिए। 

(ii) उसे किसी उच्च न्यायालय का कम-से-कम पाँच वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए अथवा एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक वकालत किया हो ।

  • सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए संविधान में न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है ।
  • सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश का वेतन संचित निधि से दिया जाता है, संसद द्वारा वेतन निर्धारित किया जाता है।
  • संविधान के अनुच्छेद-129 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय है।

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