एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति (Single Transfer Votes Method) में (जैसा कि भारत में राष्ट्रपति (President) एवं उपराष्ट्रपति (Vice President) पद हेतु निर्वाचन में अपनाया गया है)
जितने प्रत्याशी होते हैं उतनी ही वरीयताएं या विकल्प होते हैं तथा इसमें निर्वाचकगण प्रत्याशियों को अपनी वरीयतानुसार क्रम प्रदान करते हैं। विजयी प्रत्याशी के लिए मतों का न्यूनतम कोटा प्राप्त करना अनिवार्य होता है।
यदि प्रथम वरीयता के आधार पर किसी प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा नहीं प्राप्त होता है, तो सबसे कम मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी निर्वाचन से बाहर हो जाता है और उसके प्राप्त मतों को अन्य प्रत्याशियों में (अगली वरीयता के अनुसार ) बांट दिया जाता है तथा यह क्रम तब तक चलता है जब तक कि किसी प्रत्याशी को अभीष्ट न्यूनतम कोटा न प्राप्त हो जाए।
अतः उपरोक्त सभी विकल्पों में से विकल्प (d) सही होगा।