भारत को एक संघीय ढाँचा (Federal Structure) 1935 के एक्ट में प्रस्तुत किया गया।
Note :-
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-1 में भारत को “राज्यों का संघ (union of states)" कहा गया है ।
भारतीय संविधान की सामान्य विशेषता संघात्मक ढाँचा है । सातवीं अनुसूची में शक्तियों का बाँटबार है, जो संघात्मक ढाँचा को दर्शाता है ।
के०सी० व्हीलर ने भारतीय संविधान को 'अर्द्ध संघात्मक' कहा है ।
डी०डी० बसु ने भारतीय संविधान को एकात्मक एवं संघात्मक का मिश्रण कहा है ।
भारत का संविधान संघात्मक एवं एकात्मक का मिश्रण है जो असाधारण स्थिति में एकात्मक हो जाता है और साधारण स्थिति में संघात्मक रहता है ।