लोकसभा (Loksabha) को पाँच वर्ष पूर्व भी राष्ट्रपति (President) प्रधानमंत्री (Prime Minister) सिफारिश पर भंग कर सकता है |
Note :-
लोक सभा का कार्यकाल साधारणत: पाँच वर्ष का होता है । विशेष परिस्थिति में अवधि एक बार में एक वर्ष बढ़ाया जा सकता है।
आपातकाल समाप्त होने के बाद अधिकतम 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है।
राष्ट्रपति अल्पमत प्रधानमंत्री की संस्तुति को मानने के लिए बाध्य नहीं है ।
राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त प्रधानमंत्री की सिफारिश मानने के लिए बाध्य है ।