राष्ट्रपति के निर्वाचन (Election Of President) में लोकसभा के गैर निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं।
Note :-
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-54 में निर्वाचन मण्डल की चर्चा है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधान मण्डलों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं ।
जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं ।
(राष्ट्रपति चुनाव में) भारतीय संविधान के अनुच्छेद-55 के अधीन राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन है ।