नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है? Naye Rajya Ke Gathan Ke Liye Bhartiya Samvidhan Ki Kis Anusuchi Mein Sanshodhan Karna Padta Hai?
37 views
2 Votes
2 Votes

नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है? Naye Rajya Ke Gathan Ke Liye Bhartiya Samvidhan Ki Kis Anusuchi Mein Sanshodhan Karna Padta Hai?

1 Answer

0 Votes
0 Votes
 
Best answer

नये राज्य के गठन करने के लिए प्रथम अनुसूची (First Shedule) में संशोधन करना पड़ता है।

  • भारतीय संविधान के भाग-I के अनुच्छेद-1 से 4 तक संघ एवं उनके प्रदेशों से संबंधित है।
  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद-1 में “भारत को राज्यों का संघ कहा गया है।"
  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद-2 “भारतीय संघ में नये राज्य के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है।"
  • अनुच्छेद-3 के तहत संसद को राज्यों के नाम, क्षेत्र और राज्य निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है।
  • जब भारत के अन्दर राज्यों का निर्माण किया जाता है, तो संविधान के प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जाता है। 
  • द्वितीय अनुसूची में महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन, भत्तें आदि से संबंधित है।
  • तृतीय अनुसूची का संबंध शपथ ग्रहण से है।
  • चतुर्थ अनुसूची में राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधि से संबंधित है।

RELATED DOUBTS

Peddia is an Online Question and Answer Website, That Helps You To Prepare India's All States Boards & Competitive Exams Like IIT-JEE, NEET, AIIMS, AIPMT, SSC, BANKING, BSEB, UP Board, RBSE, HPBOSE, MPBSE, CBSE & Other General Exams.
If You Have Any Query/Suggestion Regarding This Website or Post, Please Contact Us On : [email protected]

CATEGORIES