किस भारतीय अधिनियम के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वन्यजीवों को नुकसान पहुँचाने वाले अपराधियों को पकड़ने तथा उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान किया गया है?
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किस भारतीय अधिनियम के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वन्यजीवों को नुकसान पहुँचाने वाले अपराधियों को पकड़ने तथा उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान किया गया है? Kis Bhartiya Adhiniyam Ke Tahat Kendriya Anveshan Buro Ko Vanyajivon Ko Nuksan Pahunchane Wale Apraadhiyon Ko Pakdane Tatha Un Per Mukadma Chalane Ka Adhikar Pradan Kiya Gaya Hai?

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वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वन्यजीवों को नुकसान पहुँचाने वाले अपराधियों को पकड़ने तथा उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान किया गया है।

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उद्देश्य वन्यजीवों के अवैध शिकार, उनकी खाल, माँस आदि के व्यापार को रोकना है।

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 और 2 के तहत अवैध शिकार, अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान को क्षति पहुँचाने पर 3 साल की सजा है जो 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है।

  • पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 का उद्देश्य जानवरों के उत्पीड़न को रोकना है।
  • पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा-4 के तहत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना 1962 ई० में की गई थी। 
  • पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों को भारत में कानून बनाकर लागू करना है।
  • पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान हेतू वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना की गई।
  • भारतीय वन अधिनियम 1927 का उद्देश्य वनों, वन- उपज, इमारती लकड़ी और अन्य वन उपजों का संरक्षण करना है।

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