अनुच्छेद 56 (1) (क) के अनुसार, भारत का राष्ट्रपति (President) अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति (Vice President) को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोक सभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को तुरंत देता है [अनुच्छेद 56(2)]।
| अभीष्ट उत्तर विकल्प (a) ही होगा।