भारत के राष्ट्रपति (President) के चुनाव के लिए नागरिक को 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी आवश्यक है।
Note :-
अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने से संबंधित अन्य अर्हताओं में भारत की नागरिकता, लाभ के पद पर न होना और लोक सभा सदस्य बनने की योग्यता आदि शामिल हैं।
अतः उपरोक्त सभी विकल्पों में से विकल्प (c) सही होगा।