भारतीय संविधान का आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी के संविधान से प्रेरित है।
अनुच्छेद-359 के अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल के समय अनुच्छेद-20 और 21 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छोड़कर सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकते है।
- "एकल नागरिकता" ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है।
- 'संविधान का संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है।
- 'संघीय प्रणाली' कनाडा के संविधान से लिया गया है।
- भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान जर्मनी के वाइमर गणराज्य से लिया गया है।
- भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध भारत शासन अधिनियम, 1935 से लिया गया है।
- भारतीय संविधान में सबसे अधिक अंश/भाग भारत शासन एक्ट-1935 ई० से लिया गया है।