वस्तु एवं सेवा कर उस गंतव्य पर, जहाँ वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है पर अधिरोपित किया जाता है।
'वस्तु एवं सेवा कर' संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा लाया गया।इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद-279 (A) जोड़ा गया जिसके अन्तर्गत जी०एस०टी० परिषद् बनाया गया।
- वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू हुआ था।
- वस्तु एवं सेवा कर मानवे उपभोग की वस्तुओं एवं सेवाओं (मादक पदार्थों को छोड़क) पर लगने वाला कर है।
- वस्तु एवं सेवा कर (GST) में तीन प्रकार के टैक्स (कर) है— (i) CGST (ii) SGST तथा (iii) IGST
- CGST में केन्द्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाता है।