संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा विषय समवर्ती सूची में रखा गया है। 1976 के पूर्व यह शिक्षा राज्य सूची में आता था।
भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्त्व एवं मौलिक कर्त्तव्य से शिक्षा को जोड़कर इसे सार्वभौमिक रूप प्रदान किया गया।
भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा पाने का अधिकार प्राप्त है।