प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार, कोई भी संरचना मूर्तिकला शिलालेख आदि जो कम से कम 100 वर्षों से अस्तित्व में है, प्राचीन कहलाते हैं।
प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत -
(i) प्राचीन स्मारक से तात्पर्य कोई संरचना, स्तुप, गुफा, शैल रूपकृति, पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का हो कम से कम सौ वर्ष से विद्यमान हो।
(ii) पुरावशेष के अन्तर्गत कम से कम सौ वर्ष से विद्यमान कोई सिक्का, रुपकृति, हस्तलेख, कोई वस्तु पदार्थ, कला, कारीगरियों, साहित्य, धर्म, नैतिक, आचार आदि को शासकीय राजपत्र में घोषित किया गया है।
(iii) पुरातत्व अधिकारी से तात्पर्य है - पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी को सहायक पुरातत्व अधीक्षक से निम्नतर पंक्ति का न हो।