अनुच्छेद22 के तहत अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है ,तो उसे तीन प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
(1) हिरासत में लेने का कारण बताना होगा
(2) 24 घंटे के अंदर (आने जाने के समय)को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा
(3) उसे अपने पसंद की वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा।