उच्च न्यायालय (High Court) का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। इससे पूर्व वह राष्ट्रपति (President) को संबोधित अपने हस्ताक्षरयुक्त पत्र द्वारा अपना पदत्याग सकता है।
अनुच्छेद-217(1)(क) - साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलगअलग अपने कुल बहुमत से जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को दो-तिहाई द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति (President) द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है।