सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) का न्यायाधीश अपने पद से त्याग-पत्र राष्ट्रपति (President) को लिखकर दे सकता है। इसके अतिरिक्त संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है।
भारतीय संविधान के भाग- VI में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियां, प्रक्रिया एवं न्याय क्षेत्र का उल्लेख है।