मौलिक कर्तव्यों (Fundamental Duties) को 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया।
इसके तहत मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भाग 4- (क) एवं अनुच्छेद 51(क) को शामिल किया गया। मूलत: मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को आचार आदेशों के नाम से भी जाना जाता है।