मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल (Governor) दिलाता है।
मुख्यमंत्री का कार्यकाल विधानसभा (Legislative Assembly) में बहुमत पर निर्भर करता है। मुख्यमंत्री का व्यापक अधिकार प्राप्त है। वही राज्यपाल के सारे अधिकारों का वास्तव में प्रयोग करता है।
मुख्यमंत्री स्वयं त्यागपत्र देकर अपने पद को छोड़ सकता है। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) पास कर उसे उसके पद से हटाया भी जा सकता है। मुख्यमंत्री ही विभिन्न मंत्रियों के बीच कार्यों का बँटवारा करता है।