52वां संविधान संशोधन,1985- इस संशोधन द्वारा दसवीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसके साथ ही यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य दल-बदल करता है या दल द्वारा निकाल दिया जाता है जिसने उसे चुनाव में खड़ा किया गया था, या कोई निर्दलीय उम्मीदवार जो चुने जाने के 6 महीने के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है, वह सदन का सदस्य होने के अयोग्य करार दिया जाएगा।