86वां संविधान संशोधन, 2002- इसका संबंध अनुच्छेद 21 के पश्चात जोड़े गए नए अनुच्छेद 21ए से है। नया अनुच्छेद 21ए शिक्षा के अधिकार से संबंधित है- "राज्य को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी यह संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगी।"
संविधान के अनुच्छेद 45 में निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा गया है जिसमें 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शुरुआती देखभाल और उनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई है।