भारतीय संविधान के अनुच्छेद-168 (Article-168) में विधान सभा (Legislative Assembly) के गठन का प्रावधान है।
अनुच्छेद-163 के तहत राज्यपाल को सदन को बुलाने का विशेषाधिकार प्राप्त है, परंतु राज्यपाल को मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह पर कार्य करना है।
अनुच्छेद-165 के तहत राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। जो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है।
अनुच्छेद-167 राज्यपाल को जानकारी देने संबंधित मुख्यमंत्री का कर्तव्य राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु-35 वर्ष होना चाहिए।