भारतीय संविधान का अनुच्छेद-29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है।
अनुच्छेद-29 भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों की अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है।
अनुच्छेद-29 धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषायी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है।
अनुच्छेद-30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किया गया है।