दो रुपए और उससे अधिक मूल्य की मुद्रा के नोट को देनदारी रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया होती है।
भारत में एक रुपये के नोट वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के द्वारा जारी किया जाता है।
जबकि एक रुपये से अधिक मूल्य के नोट रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया जारी करता है।
रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम की धारा 22 के तहत RBI को विभिन्न मूल्य के नोट (एक रुपया को छोड़कर) जारी करने का अधिकार होता है।
एक रुपये के नोट पर वित्त सचिव (Finance Secretary) का तथा इसे अधिक मूल्य के नोट पर RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है।