नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया (संविधान संशोधन प्रक्रिया) अपनाई नहीं जाती है।
संसद साधारण बहुमत (Simple Majority) से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनु. 4(2) के अनुसार, इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है।