राज्य लोक सेवा आयोग पर टिप्पणी लिखें। Rajya Lok Seva Aayog Par Tippani Likhen
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राज्य लोक सेवा आयोग पर टिप्पणी लिखें। Rajya Lok Seva Aayog Par Tippani Likhen. Or, Write a Note on the State Public Service Commission in Hindi.

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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग (State Public Service Commission) की व्यवस्था की गयी है।

नियुक्ति (Appointment) : राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसके वेतन भत्ते तथा आयोग के अन्य व्यय की व्यवस्था राज्य की संचित निधि से की जाती है।

कार्यकाल (Tenure) : राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य 60 वर्ष तक या 62 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) अपने पद पर बने रह सकते हैं।

इसके पूर्व वे स्वयं त्याग पत्र दे सकते हैं, या उन्हें राज्यपाल द्वारा कदाचार के आरोप में हटाया जा सकता है।

कार्य (Work) : राज्य लोक सेवा आयोग के प्रमुख कार्य निम्नांकित हैं —

  • यह राज्य की सेवाओं में नियुक्ति हेतु परीक्षाओं का संचालन करता है।
  • यह राज्य सरकार को भर्ती की रीति, नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासन प्रक्रिया आदि के सम्बन्ध में परामर्श देता है।

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