नई भारतीय ध्वज संहिता वर्ष 2002 में प्रभावी हुई।
नई ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज के लिए निम्न नियम बनाए गए—
- भारतीय ध्वज का प्रयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
- सरकारी आदेश के बिना झंडे को आधा झुकाकर नहीं फहराया जायेगा।
- झंडा, अधिकारियों के गाड़ी में बीचोंबीच या कार के दाईं ओर लगाया जाए।
- झंडा पर कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए । फटा जला या मैला झंडा नहीं फहराया जाता है।
- राष्ट्रीय शोक के अवसर पर झंडा आधा झुका रहता है।