प्रत्यक्ष करों (Direct Taxes) को किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता है और ये उस व्यक्ति की आय और लाभों पर अधिरोपित किए जाते हैं, जो इनका भुगतान करता है।
प्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है, उसी से वसूला जाता है।
प्रत्यक्ष कर को किसी भी स्थिति में अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आयकर, निगम कर आदि आता है।
- अप्रत्यक्ष कर किसी अन्य सेवा और वस्तु पर लगता है तथा उस कर को अन्तिम रूप से उपभोक्ता द्वारा चुकाया जाता है।
- अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत उत्पाद कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, मनोरंजन कर, बिक्री कर, स्टांप शुल्क आदि आता है।
- वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। 'वस्तु एवं सेवा कर' एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है।
- 'वस्तु एवं सेवा कर' को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा उद्ग्रहित एवं एकत्र किया जाता है।