भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में VI अनुसूचियाँ (6 Schedules) है।
भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 सरकार द्वारा पारित करने का मुख्य उद्देश्य वन्यजीवों के अवैध शिकार तथा उसके अस्थियाँ, माँस और खाल के व्यापार पर रोक लगाई जा सकें।
अनुसूची-I तथा II के दूसरे भाग वन्य जीवन को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए इसमें कठोरतम सजा का प्रावधान है।
अनुसूची-III तथा IV भी वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करती है, किन्तु इसमें सजा बहुत कम है।
वहीं अनुसूची-V में वे जानवर शामिल है, जिनका शिकार हो सकता है।
अनुसूची-VI में संरक्षित पौधों की खेती और रोपण पर रोक लगाना है।