भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ है।
प्रथम अनुसूची - में भारतीय संघ के घटक राज्यों (28 राज्य) एवं संघ शासित (8) क्षेत्रों का उल्लेख है। संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। गया है।
द्वितीय अनुसूची - में भारतीय राजव्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है।
तृतीय अनुसूची - में विभिन्न पदाधिकारियों का शपथ लेने संबंधित प्रावधान है।
चौथी अनुसूची - में राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधितत्व का विवरण दिया
पाँचवीं अनुसूची - में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति बारे में उल्लेख है।
छठी अनुसूची - में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का प्रबंध से संबंधित है।
सातवीं अनुसूची - में केन्द्र एवं राज्य की शक्ति का बँटवारे है।