मंत्रिपरिषद् (Council Of Ministers) से पद त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति (President) को देते हैं ।
Note :-
मंत्री - राष्ट्रपति के नाम से संघ के मंत्रियों के रूप में कार्य करते हैं ।
एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) पारित होने पर सम्पूर्ण मंत्रीमण्डल को त्याग पत्र देना पड़ता है ।
प्रधानमंत्री (Prime Minister) की मृत्यु की स्थिति में मंत्रीमण्डल विघटित हो जाती हैं ।
राष्ट्रपति (President) प्रधानमंत्री के सिफारिश पर मंत्री को पद की शपथ दिलाते हैं ।