अनुच्छेद 53 (1) के अनुसार, संघ की कार्यपालिका शक्ति (Executive Power) राष्ट्रपति (President) में निहित होगी। जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष (Executive Head) राष्ट्रपति (President) होता है।