भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है, कि वह- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (Chief Justice of Supreme Court) को हटाए
अनुच्छेद 124 के खंड (4) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन, राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया है।