संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति (President) के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है।
जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं-
(1) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य,
(2) राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य,
(3) दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य (70वें संविधान संशोधन, 1992 द्वारा अंत: स्थापित)।
विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं ।
अतः उपरोक्त सभी विकल्पों में से विकल्प (d) सही होगा।