सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act) 2005 ई० में पारित हुआ था। सूचना का अधिकार स्वतंत्र भारत की एक महान उपलब्धि मानी जाती है । सूचना का अधिकार से कुछ अपवादों को छोड़कर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकता है। सूचना के अधिकार अधिनियम में 6 अध्याय, 31 धाराएँ और 2 अनुसूचियाँ हैं।
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 को 6 जून, 2015 को पूर्णरूप से लागू किया गया।
भारतीय गोपीनयता एक्ट, 1923 अब समाप्त कर दिया गया है।