सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि भारत का कोई भी नागरिक जो 18 साल की उम्र या उससे अधिक का हो बिना मूलवंश, जाति, धर्म, लिंग, जन्म की जगह की आदि रूकावट के मतदान कर सकते हैं।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद→324 से 329 तक निर्वाचन आयोग और उससे संबंधित है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद→324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है।
- अनुच्छेद→326 में सार्वभौमिक मताधिकार का उल्लेख है।
- 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है।
- भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बाला देश है।