भारतीय संविधान के अनुच्छेद-343 (Article-343) में हिन्दी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित करता है।
भारतीय संविधान के भाग-XVII के अनुच्छेद → 343 से 351 तक भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद-343 में उल्लेख है कि भारत का राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।
- अनुच्छेद-348 में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के भाषा से संबंधित है।
- अनुच्छेद-351 में हिन्दी भाषा के विकास से संबंधित उपबन्ध है।
- हिन्दी को राजभाषा संविधान सभा द्वारा 14 सितम्बर, 1948 को स्वीकार किया गया।
- हिन्दी दिवस 14 सितम्बर को मनाया जाता था।
- प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन 1975 ई० में नागपुर, महाराष्ट्र आयोजित किया गया था।