भारतीय संविधान का अनुच्छेद-19 (Article-19) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है।
भारतीय संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12–35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है।
अनुच्छेद 19–22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है।
- अनुच्छेद-19(A) : अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद-19(B) : शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार।
- अनुच्छेद-19(C) : संघ या सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार।
- अनुच्छेद-19(D) : भारत के राज्य क्षेत्रों में स्वतंत्र एवं आबाध संचरण का अधिकार।
- अनुच्छेद-19(E) : भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास या बसने का अधिकार।
- अनुच्छेद-19(F) : में सम्पत्ति का स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित था।
- अनुच्छेद-19(G) : कोई भी व्यवसाय या कारोबार करने का अधिकार।
अनुच्छेद-19 में मूलतः 7 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था, लेकिन वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्पत्ति का स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया है। अब अनुच्छेद-300 (क) के अन्तर्गत सम्पत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार रह गया है।