भारतीय संविधान के अनुच्छेद-368 का भाग-XX संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है।
भारतीय संविधान में अनुच्छेद-368 के अन्तर्गत तीन प्रकार से संशोधन का उल्लेख है—
- साधारण बहुमत से
- 2/3 बहुमत से और
- 2/3 बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधा राज्यों के अनुसमर्थन से