भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी (Attorney General) होता है।
अनुच्छेद-76 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत में एक महान्यायवादी होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और राष्ट्रपति के प्रसादप्रर्यंत तक वे अपने पद पर बने रहेंगे। महान्यायवादी के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बनने की योग्यता होना चाहिए।
महान्यायवादी भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए किसी भी न्यायालय/समिति/आयोग/अधिकरण में उपस्थित हो सकते हैं।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 165 के अन्तर्गत महाधिवक्ता (Advocate General) की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है।
- महाधिवक्ता के लिए योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाने योग्य होना चाहिए।