कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति (President) के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, संविधान के अनुच्छेद 57 के तहत उस पद के लिए पुनर्निर्वाचित हो सकता है। पुनर्निर्वाचन के संबंध में संविधान में किसी सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है।
अतः उपरोक्त सभी विकल्पों में से विकल्प (d) सही होगा।