भारतीय संविधान के अनुच्छेद-359 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन (Enforcement Of Fundamental Rights) का निलम्बन किया जा सकता है।
जब राष्ट्रपति अनुच्छेद-352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा (युद्ध और बाह्य आक्रमण के स्थिति में) करते हैं तो अनुच्छेद-19 के तहत उल्लेखित सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। (अनुच्छेद-358)
अनुच्छेद-19 के अतिरिक्त अन्य मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद-359 के तहत अधिसूचना जारी करके राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं।
मौलिक अधिकारों के अंतर्गत उल्लेखित अनुच्छेद-20 और 21 के प्रावधानों को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। (44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया)
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान अमेरिकी संविधान से अपनाया गया है।
भाग-3 में अनुच्छेद-12 से 35 तक मौलिक अधिकार की व्याख्या है।