संविधान (Constitution) द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किये गये थे।
किन्तु 44 वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया।
संपत्ति का मौलिक अधिकार समाप्त होने के बाद अब नागरिकों को छः मौलिक अधिकार प्राप्त हैं।
संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को दिए गए छ: मौलिक अधिकार (Fundamental right) निम्नलिखित हैं—
- समानता का अधिकार
- स्वतंत्रता का अधिकार
- शोषण के विरुद्ध अधिकार
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
- संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार